
जहर खाने से विवाहिता की मौत (Img- Internet)
Gorakhpur: गोरखपुर में दहेज की मांग और कथित प्रताड़ना ने एक परिवार की खुशियां छीन लीं। गोला थाना क्षेत्र में एक विवाहिता ने ससुराल पक्ष की प्रताड़ना से परेशान होकर जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतका की मां की शिकायत पर पुलिस ने पति, सास, ननद और ननदोई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
मामला गोला थाना क्षेत्र के बारानगर गांव का है। यहां रहने वाली सुभद्रा देवी पत्नी रामबदन यादव ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनकी बेटी रेनू यादव की शादी चिलवा गांव निवासी पप्पू यादव पुत्र स्वर्गीय राममूरत यादव के साथ हुई थी। परिजनों का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही रेनू के ससुराल वालों ने अतिरिक्त दहेज की मांग शुरू कर दी। मांग पूरी नहीं होने पर उसे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया जाने लगा। धीरे-धीरे घर का माहौल इतना खराब हो गया कि रेनू तनाव में रहने लगी।
मृतका की मां सुभद्रा देवी ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी को पति पप्पू यादव, सास चनकली, ननद सुनीता यादव और ननदोई बालेंद्र यादव लगातार प्रताड़ित करते थे। आरोप है कि आए दिन रेनू को अपमानित किया जाता था। कई बार उसके साथ मारपीट भी की गई। परिवार का कहना है कि बेटी की परेशानी को देखते हुए पहले भी शिकायत की गई थी, जिसके बाद कुछ समय के लिए हालात सुधरे थे, लेकिन कुछ दिन बाद फिर से वही स्थिति बन गई।
परिजनों के मुताबिक लगातार मानसिक दबाव और उत्पीड़न से परेशान होकर रेनू ने बीते 4 जून की रात जहरीला पदार्थ खा लिया। जैसे ही इसकी जानकारी परिवार वालों को हुई, आनन-फानन में उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी हालत लगातार बिगड़ती गई और आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। घटना के बाद परिवार में मातम छा गया।
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बेटी की मौत के बाद मां सुभद्रा देवी ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी बेटी ने खुद से यह कदम नहीं उठाया, बल्कि लगातार हो रही प्रताड़ना और मानसिक दबाव ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। मायके पक्ष ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। परिवार का कहना है कि दोषियों को सजा मिलनी चाहिए ताकि किसी और बेटी के साथ ऐसा न हो।
मामले की गंभीरता को देखते हुए गोला पुलिस ने पति समेत चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने पति पप्पू यादव, सास चनकली, ननद सुनीता यादव और ननदोई बालेंद्र यादव के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 85, 108 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत कार्रवाई शुरू की है।
Location : Gorakhpur
Published : 23 June 2026, 12:59 PM IST