

वर्ष 2018 में गोरखपुर के थाना चिलुआताल क्षेत्र में दर्ज हत्या के एक गंभीर मुकदमे में अभियुक्त केशव निषाद को अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
Gorakhpur: वर्ष 2018 में गोरखपुर के थाना चिलुआताल क्षेत्र में दर्ज हत्या के एक गंभीर मुकदमे में अभियुक्त केशव निषाद को अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने उस पर 63,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
न्याय की प्रक्रिया ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि अपराधी चाहे कितना भी चालाक क्यों न हो, कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता।
यह फैसला सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश भ्रष्ट्राचार निवारण अधिनियम कोर्ट सं0-04 गोरखपुर ने सुनाया। अभियुक्त केशव निषाद पुत्र रामप्रीत, निवासी खडिया थाना चिलुआताल गोरखपुर, पर मुकदमा अपराध संख्या 474/2018 अंतर्गत धारा 302, 307, 323 भादवि तथा 4/25 आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत था।
अदालत ने लंबी सुनवाई के बाद साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अभियुक्त को दोषी पाया।
गौरतलब है कि पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाए जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत अपराधियों को न्यायिक दंड दिलाने के लिए विशेष रणनीति अपनाई जा रही है।
इसी क्रम में गोरखपुर पुलिस ने इस मामले में मजबूत पैरवी की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर राज करन नय्यर के निर्देशन और थाना स्तर पर मॉनिटरिंग सेल की सक्रिय भूमिका से अभियोजन पक्ष ने मामले को मजबूती से रखा।
अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी (ADGC) श्री अतुल कुमार शुक्ल और एडीजीसी श्री धर्मेंद्र कुमार दूबे ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी प्रभावी पैरवी और ठोस दलीलों ने अदालत को यह विश्वास दिलाया कि अभियुक्त ने गंभीर अपराध किया है और उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
इस फैसले से न केवल पीड़ित पक्ष को न्याय मिला है बल्कि समाज में यह संदेश भी गया है कि अपराध करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस विभाग का मानना है कि इस तरह के कड़े फैसले अपराधियों के मन में कानून का भय उत्पन्न करेंगे और समाज में न्याय की स्थापना होगी।
गोरखपुर पुलिस ने आशा व्यक्त की है कि "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत ऐसे और भी मामलों में शीघ्र ही निर्णय आएंगे और दोषी अपराधियों को उनके अपराध की सजा मिलेगी।
No related posts found.