मां-बाप ने जिसे सौंपी थी अपनी बेटी, आखिर वही क्यों बन गया उसके लिए हैवान? गोरखपुर में ससुराल का खौफनाक चेहरा

गोरखपुर के गोला थाना क्षेत्र में घरेलू विवाद के बाद विवाहिता से मारपीट और धारदार हथियार से हमला करने का आरोप लगा है। पीड़िता ने पति, ससुर, सास और ननद के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने चारों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Post Published By: Poonam Rajput
Updated : 13 August 2026, 1:55 PM IST

Gorakhpur: गोला थाना क्षेत्र के कैथवली गांव में घरेलू विवाद के बाद विवाहिता से मारपीट और धारदार हथियार से हमला किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता मधु रावत ने पति समेत ससुराल पक्ष के चार लोगों पर मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

घरेलू विवाद के बाद शुरू हुई कहासुनी

पीड़िता के अनुसार, 11 अगस्त की सुबह करीब नौ से साढ़े नौ बजे के बीच वह अपने घर पर थी। इसी दौरान उसके ससुर प्रभंश रावत, सास कौशल्या देवी, ननद निकिता और पति दिपचन्द रावत के साथ घरेलू विवाद को लेकर कहासुनी शुरू हो गई।

महिला का आरोप है कि देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया और चारों आरोपितों ने उसके साथ लात-मुक्के तथा लाठी-डंडे से मारपीट शुरू कर दी।

पति पर धारदार हथियार से हमला करने का आरोप

मधु रावत ने आरोप लगाया कि मारपीट के दौरान उसके पति ने धारदार सामान से उस पर हमला कर दिया। इससे उसके हाथ में गंभीर चोट आई। अचानक हुए हमले से घबराकर उसने बचाव के लिए शोर मचाया।

पीड़िता का कहना है कि इस दौरान उसके साथ गाली-गलौज भी की गई। विरोध करने पर आरोपितों ने उसे जान से मारने की धमकी दी।

चार लोगों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया केस

घटना के बाद विवाहिता ने गोला थाने पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी और आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने शिकायत के आधार पर पति समेत ससुराल पक्ष के चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।

मामले में पति दिपचन्द रावत, ससुर प्रभंश रावत, सास कौशल्या देवी और ननद निकिता को आरोपित बनाया गया है।

इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा

गोला पुलिस के अनुसार आरोपितों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 118(1), 351(3), 352 और 85 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस का कहना है कि मुकदमा दर्ज करने के बाद घटना से जुड़े सभी तथ्यों की जांच की जा रही है।

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चोट और साक्ष्यों की भी जांच

पुलिस जांच में चोटों से संबंधित अभिलेख और अन्य साक्ष्यों को भी शामिल किया जा रहा है। विवेचना के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Location :  Gorakhpur

Published :  13 August 2026, 1:55 PM IST