Gorakhpur: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को बीस साल की सजा, 30 हजार का लगा जुर्माना

गोरखपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई गई। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ पर पूरी खबर

Post Published By: Nidhi Kushwaha
Updated : 13 June 2025, 12:29 PM IST
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गोरखपुर: यूपी के गोरखपुर जनपदर के थाना खोराबार में साल 2019 में नाबालिग से दुष्कर्म के एक सनसनीखेज मामले में बड़ा फैसला सुनाया गया है। जहां विशेष न्यायाधीश पास्को-03 कोर्ट, गोरखपुर ने अभियुक्त राम आशीष उर्फ आशीष को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 30,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, यह महत्वपूर्ण फैसला उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर राज करन नैयर के कुशल निर्देशन में प्राप्त हुआ है। इस अभियान का उद्देश्य गंभीर अपराधों में त्वरित और प्रभावी ढंग से दोषसिद्धि सुनिश्चित करना है।

इन धाराओं में मामला दर्ज

दरअसल, यह मामला मुकदमा अपराध संख्या 647/2019, धारा 376(3) भारतीय दंड संहिता के तहत थाना खोराबार में दर्ज था। अभियुक्त राम आशीष उर्फ आशीष पुत्र जगन्नाथ, निवासी रजही शिवमंदिर टोला, थाना खोराबार, जनपद गोरखपुर, को न्यायालय ने अपराध का दोषी पाया है। इस मामले में थानाध्यक्ष खोराबार उपनिरीक्षक इत्यानंद पाण्डेय, थाने के पैरोकार और मॉनिटरिंग सेल की सक्रिय और समन्वित पैरवी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इसके अलावा, अतिरिक्त जिला सरकारी वकील (ADGC) धर्मेंद्र कुमार मिश्रा और विशेष लोक अभियोजक (SPP) अरविंद कुमार श्रीवास्तव के अमूल्य योगदान ने इस केस में दोषसिद्धि को सुनिश्चित करने में अहम योगदान दिया।

ऑपरेशन कनविक्शन के तहत हुई कार्रवाई

गौरतलब है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर राज करन नैयर ने इस उपलब्धि पर पुलिस टीम की सराहना करते हुए कहा कि "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत गंभीर अपराधों में अपराधियों को सजा दिलाने की दिशा में पुलिस की प्रतिबद्धता समाज में न्याय और सुरक्षा की भावना को और मजबूत करेगी। यह सजा न केवल पीड़िता को न्याय दिलाने में मील का पत्थर है, बल्कि समाज में अपराधियों के लिए कड़ा संदेश भी देती है।

इस मामले में भी हुआ फैसला

इसके अलावा, ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत थाना बांसगांव पर वर्ष 2018 में दर्ज प्रवेशन लैंगिक हमला (मु.अ.सं. 119/2018, धारा 363, 366 भादवि व 3/4 पास्को एक्ट) के मामले में विशेष न्यायाधीश पास्को-01 कोर्ट, गोरखपुर ने अभियुक्त भीम पुत्र अशोक, निवासी धस्का, थाना बांसगांव, जनपद गोरखपुर को दोषी ठहराया है।

न्यायालय ने अभियुक्त को सात वर्ष के कठोर कारावास और 15,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला अपराधियों के लिए कड़ा संदेश है कि कानून से बचना असंभव है। बता दें कि यह कार्रवाई ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत गोरखपुर पुलिस द्वारा की गई है।

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