
पत्नी की हत्या के दोषी पति को उम्रकैद (Img : AI)
Ghaziabad: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की एक सेशन कोर्ट ने वर्ष 2021 में पत्नी की हत्या के मामले में दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को हत्या और अवैध हथियार रखने का दोषी ठहराते हुए 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह घटना उस समय हुई थी, जब आरोपी ने घरेलू विवाद के दौरान अपने दो बेटों के सामने पत्नी पर चाकू से हमला किया था।
मामला 1 मई 2021 का है। पुलिस के अनुसार, लोनी क्षेत्र निवासी आनंद कुमार का अपनी पत्नी गीता देवी से विवाद हो गया था। आरोप है कि गुस्से में उसने पहले पत्नी के मुंह में चाकू घोंप दिया, जिससे उनकी जीभ कट गई, और फिर पेट पर कई वार किए। गंभीर रूप से घायल गीता देवी को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
घटना के समय दंपति के दोनों बेटे घर पर मौजूद थे। बड़े बेटे हर्ष कुमार की शिकायत पर लोनी थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। शिकायत के अनुसार, उसने अपनी आंखों के सामने पिता को मां पर हमला करते देखा था।
पुलिस जांच में सामने आया कि पत्नी पर हमला करने के बाद आरोपी आनंद कुमार ने खुद को भी चाकू मारकर घायल कर लिया था। बाद में दोनों बेटों ने माता-पिता को अस्पताल पहुंचाया, जहां गीता देवी की मौत हो गई।
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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश वरुण ने आरोपी को हत्या और अवैध हथियार रखने का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अपराध अत्यंत गंभीर है, हालांकि यह "दुर्लभतम से दुर्लभ" श्रेणी में नहीं आता, इसलिए मृत्युदंड के बजाय उम्रकैद की सजा उचित है।
Location : Ghaziabad
Published : 10 July 2026, 1:30 PM IST