
एटा में अपराधियों के खिलाफ सख्त न्याय (Img: Pinterest)
Etah: एटा में एडिशनल सेशंस जज (गैंगस्टर एक्ट कोर्ट) ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपी टिल्लू उर्फ कृष्णगोपाल को दोषी ठहराया और उसे पांच साल की सख्त कैद के साथ 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
यह मामला एटा के कोतवाली देहात पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र का है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, पुलिस को 19 नवंबर, 2020 को सूचना मिली थी कि कुछ लोगों ने एक गैंग बनाया है और वे अपराध कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और कानूनी कार्रवाई शुरू की।
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इस मामले में टिल्लू उर्फ कृष्णगोपाल जो अलीगढ़ जिले के इगलास पुलिस स्टेशन इलाके के टोचीगढ़ का रहने वाला है और रामसनेही उर्फ काका का बेटा है को आरोपी बनाया गया था।
जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने 3 दिसंबर, 2021 को कोर्ट में आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। इसके बाद मुकदमे की कार्यवाही शुरू हुई। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूतों और दलीलों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया।
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एडिशनल सेशंस जज (गैंगस्टर एक्ट कोर्ट) ने टिल्लू उर्फ़ कृष्णगोपाल को पांच साल की सख्त कैद की सजा सुनाई और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया। फैसले के बाद, पुलिस और अभियोजन पक्ष ने इस नतीजे को न्यायिक प्रक्रिया में एक अहम कदम बताया।
Location : Etah
Published : 13 August 2026, 5:23 PM IST
Topics : crime news etah news UP News UP Police