चार लोगों की जान लेने वाला डम्फर कौन चला रहा था? चालक गिरफ्तार हुआ तो खुला बड़ा राज, भारी वाहन का लाइसेंस ही नहीं था

महराजगंज के निचलौल में चार लोगों की जान लेने वाले भीषण डम्फर हादसे में पुलिस ने वांछित चालक राहुल कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया कि जिस डम्फर को वह चला रहा था, उसके लिए उसका ड्राइविंग लाइसेंस वैध नहीं था। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर दिया है। अब हादसे में चालक की लापरवाही और वाहन संचालन से जुड़े पहलुओं की जांच की जा रही है।

Post Published By: Asmita Patel
Updated : 22 August 2026, 3:19 PM IST

Maharajganj: महराजगंज के निचलौल थाना क्षेत्र में चार लोगों की जान लेने वाले डम्फर हादसे में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। हादसे के बाद से वांछित चल रहे डम्फर चालक राहुल कुशवाहा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जांच के दौरान सामने आया कि भारी वाणिज्यिक वाहन चलाने वाला चालक ऐसे वाहन के संचालन के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं रखता था।

पिता के साथ थाने पहुंचा आरोपी

पुलिस के मुताबिक, वांछित आरोपी राहुल कुशवाहा पुत्र संजय कुशवाहा निवासी जंगल शाहपुर, पोस्ट सिंघापट्टी, थाना कोतवाली पडरौना, जनपद कुशीनगर का रहने वाला है। 22 अगस्त को राहुल अपने पिता के साथ खुद निचलौल थाने पहुंचा। थाने में उसने पुलिस के सामने अपना ड्राइविंग लाइसेंस पेश किया। पुलिस ने दस्तावेज की जांच की तो लाइसेंस भारी व्यावसायिक या परिवहन वाहन चलाने के लिए वैध नहीं पाया गया।

तेज रफ्तार और लापरवाही से डम्फर चलाने का आरोप

पुलिस के अनुसार आरोपी राहुल कुशवाहा डम्फर संख्या UP53 JT 5551 चला रहा था। आरोप है कि वह डम्फर को तेज गति और लापरवाही से चला रहा था। इसी दौरान हुए हादसे में चार लोगों की मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि चार परिवारों में मातम पसर गया। मृतकों की पहचान रवि पुत्र रामव्यास, शनि पुत्र रामक्यास और विवेक पुत्र स्वर्गीय संतोष, निवासी पंचमा थाना निचलौल तथा रिकेश पुत्र श्रीपत वियार निवासी गोगहरा थाना जमालपुर, जनपद मिर्जापुर के रूप में हुई है।

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हादसे के बाद चालक की योग्यता पर उठे सवाल

चार मौतों वाले इस हादसे के बाद जांच में सबसे अहम सवाल डम्फर चालक की योग्यता को लेकर सामने आया। भारी और वाणिज्यिक वाहनों को चलाने के लिए चालक के पास संबंधित श्रेणी का वैध लाइसेंस होना जरूरी है। लेकिन पुलिस की जांच में राहुल का लाइसेंस इस तरह के वाहन के संचालन के लिए वैध नहीं पाया गया। ऐसे में अब यह सवाल भी जांच के दायरे में है कि बिना वैध कमर्शियल लाइसेंस के चालक को डम्फर चलाने की जिम्मेदारी किसने दी थी।

वांछित था चालक, खुद पहुंचा थाने

हादसे के बाद पुलिस आरोपी चालक की तलाश कर रही थी। इसी बीच 22 अगस्त को राहुल अपने पिता के साथ थाने पहुंच गया। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर दस्तावेजों की जांच की और पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की और आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया।

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कोर्ट में पेश किया गया आरोपी

निचलौल पुलिस के मुताबिक मामला मु0अ0सं0 228/2026 में दर्ज है। आरोपी के खिलाफ धारा 281/105/324(4) बीएनएस के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी की और न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया।

Location :  Maharajganj

Published :  22 August 2026, 3:19 PM IST