Amethi: अमेठी दोहरे हत्याकांड में 9 साल बाद फैसला, पांच दोषियों को उम्रकैद

अमेठी के मोहनगंज में 2017 में हुए मां-बेटे के दोहरे हत्याकांड और लूट के मामले में करीब नौ साल बाद अदालत ने फैसला सुनाया। रायबरेली की अदालत ने पांच दोषियों को उम्रकैद और अन्य सजा सुनाई। मामले में छह आरोपी सामने आए थे, लेकिन विचारण के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई।

Post Published By: Suresh Prajapati
Updated : 18 September 2026, 10:15 AM IST

Amethi: अमेठी में साल 2017 में हुए मां-बेटे के दोहरे हत्याकांड और लूट के मामले में करीब नौ साल बाद अदालत ने फैसला सुनाया है। रायबरेली के अपर जिला एवं सत्र न्यायालय प्रथम ने मामले में पांच आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत के इस फैसले के बाद करीब नौ साल पुराने मामले का कानूनी रूप से निस्तारण हुआ।

मां-बेटे की हत्या से दहला था इलाका

मामला मोहनगंज थाना क्षेत्र के पूरे रानी मजरे तिलोई का है। 24 मई 2017 की सुबह बब्बन पुत्र रामलाल ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि अज्ञात बदमाशों ने उसकी मां श्यामा और भाई मदन की हत्या कर दी है। इसके साथ ही घर से सामान भी लूट लिया गया था।

सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। शुरुआती तौर पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना आगे बढ़ने के साथ पुलिस ने घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और अन्य जानकारी के आधार पर मामले में धाराएं बढ़ाईं।

जांच में सामने आए छह आरोपी

पुलिस के मुताबिक, विवेचना के दौरान मामला धारा 396 और 412 आईपीसी के तहत तरमीम किया गया। जांच के आधार पर छह आरोपियों को प्रकाश में लाया गया और उनकी गिरफ्तारी की गई। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटे गए माल की बरामदगी का भी दावा किया।

पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने प्रभावी पैरवी की और पुलिस की ओर से जुटाए गए साक्ष्य अदालत के सामने रखे गए।

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पांच दोषियों को उम्रकैद

अमेठी के पुलिस अधीक्षक सरवणन टी के मुताबिक, न्यायालय में चल रहे मुकदमों में प्रभावी पैरवी के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत इस मामले को भी चिन्हित किया गया था।

अदालत ने पांच आरोपियों ओमप्रकाश उर्फ जगदीश, कल्लू उर्फ वीरेंद्र, टिल्कू उर्फ समर बहादुर, आशीष उर्फ नन्हा वनमानुष और मुकेश उर्फ अरविंद को दोषी माना। सभी को धारा 396 के तहत आजीवन कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। इसके अलावा धारा 412 के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी गई।

एक आरोपी की हो चुकी है मौत

मामले में शामिल छठे आरोपी सुरेश उर्फ मनोज की विचारण के दौरान मृत्यु हो गई थी। पुलिस के अनुसार, वह रायबरेली के डलमऊ थाना क्षेत्र का निवासी था। वहीं बाकी पांच आरोपियों को अदालत ने दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है।

इस तरह 2017 में हुई मां-बेटे की हत्या और लूट के मामले में करीब नौ साल बाद अदालत का फैसला सामने आया है।

Location :  Amethi

Published :  18 September 2026, 10:11 AM IST