ट्रंप के संशोधित यात्रा प्रतिबंध के आदेश को संघीय अदालत की नामंजूरी

डीएन संवाददाता

संघीय अदालत ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संशोधित यात्रा प्रतिबंध के आदेश को नामंजूर कर दिया। इस प्रतिबंध के तहत ट्रंप ने कहा था कि मुस्लिम बहुल जनसंख्या वाले छह देशों के यात्रियों को अमेरिका नहीं आने दिया जाएगा।

डोनाल्ड ट्रंप, राष्ट्रपति, अमेरिका
डोनाल्ड ट्रंप, राष्ट्रपति, अमेरिका


वाशिंगटन: संघीय अदालत ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के छह मुस्लिम बहुल देशों को निशाना बनाने वाले संशोधित यात्रा प्रतिबंध के खिलाफ आदेश जारी किया है। इस प्रतिबंध के तहत ट्रंप ने कहा था कि मुस्लिम बहुल जनसंख्या वाले छह देशों के यात्रियों को अमेरिका नहीं आने दिया जाएगा।

कोर्ट ने आदेश में कहा कि उनका यह यात्रा प्रतिबंध राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में अस्पष्ट शब्दों के साथ बात करता है। ट्रंप प्रशासन ने इस लड़ाई को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने का फैसला किया है।

निचली अदालत का फैसला बरकरार

अमेरिका की फोर्थ सर्किट की अपीली अदालत में 10-3 के अंतर से हुए मतदान में कहा गया कि यह प्रतिबंध संभवत: संविधान का उल्लंघन करता है। अदालत ने एक निचली अदालत के उस फैसले को बरकरार रखा, जो रिपब्लिकन प्रशासन को ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन के लोगों के वीजा बंद करने से रोकता है।

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क्या था संशोधित यात्रा प्रतिबंध

ट्रंप ने मुस्लिम देशों के यात्रियों के अमेरिका आने से रोक के नए कार्यकारी आदेश पर 6 मार्च को दस्तखत किए थे. इस आदेश में 27 जनवरी को पहले जारी आदेश के मुकाबले कई बदलाव किए गए थे, ताकि अदालती को संतुष्ट किया जा सके. दूसरे आदेश में इराक को बैन सूची से बाहर कर दिया गया था। साथ ही ग्रीन कार्ड होल्डर, स्थायी अमेरिकी नागरिकों, अमेरिकी वीजा पहले से रखने वाले लोगों को छूट देने की बात की गई थी, लेकिन कोर्ट इनसे संतुष्ट नहीं हुआ। ट्रंप प्रशासन ने कहा था कि ये आदेश सिर्फ सीरिया, लीबिया, ईरान, सोमालिया, सूडान और यमन पर लागू होंगे।










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