चारा घोटाले पर SC का फैसला, हर केस का अलग होगा ट्रायल

950 करोड़ रूपए के चारा घोटाला मामले में आरजेडी प्रमुख लालू यादव के खिलाफ CBI की दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। एससी ने अपने फैसले में लालू यादव पर इस मामले में आपराधिक साजिश का केस चलाने की इजाजत दी है।

Updated : 8 May 2017, 1:10 PM IST
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नई दिल्ली: चारा घोटाला मामले में लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आपराधिक साजिश का केस चलाने की बात कही है।

सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि चारा घोटाले से जुड़े सभी मामले अलग-अलग चलते रहेंगे और हर केस में अलग-अलग ट्रायल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर 20 अप्रैल को ही बहस पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

क्या था मामला
चारा घोटाले का मामला 1990 का है। उस समय चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के लिए लालू प्रसाद सहित अनेक अधिकारियों के खिलाफ सुनवाई की गई थी। गौरतलब है कि झारखंड हाई कोर्ट ने चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी को लेकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के खिलाफ चलाए जा रहे मामले को समाप्त कर दिया था। जबकि सीबीआई ने दावा किया था कि अन्य अधिकारियों के साथ-साथ लालू प्रसाद भी अप्रत्यक्ष रूप से इस मसले में शामिल हैं।

 

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