उत्तर प्रदेश STF ने 50 हजार के इनामी को मुम्बई से दबोचा, प्रतापगढ़ में चल रहे थे कई आपराधिक मामले

प्रतापगढ़ जिले के 50,000 इनामी आरोपी को STF उत्तर प्रदेश ने मुम्बई से गिरफ्तार कर लिया है। उस पर कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें फायरिंग और महिलाओं को घायल करने का आरोप शामिल है।

Post Published By: सौम्या सिंह
Updated : 23 September 2025, 3:32 PM IST

Lucknow: एसटीएफ उत्तर प्रदेश को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। प्रतापगढ़ जनपद के थाना रानीगंज में दर्ज संगीन आपराधिक मुकदमों में वांछित और ₹50,000 का इनामी अभियुक्त अभिषेक उर्फ प्रद्युमन यादव को महाराष्ट्र के नवी मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया। यह गिरफ्तारी 22 सितंबर 2025 की रात करीब 1 बजे धनसोली स्थित रवाले चौराहा, नवी मुंबई से की गई।

गोलीबारी का आरोपी मुम्बई में धराया

एसटीएफ लखनऊ द्वारा सक्रिय फरार अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत यह कार्रवाई की गई। अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ लखनऊ दिनेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में निरीक्षक शैलेन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में यह ऑपरेशन किया गया।

प्रतीकात्मक छवि (फोटो सोर्स-इंटरनेट)

मुखबिर से सूचना मिली कि प्रतापगढ़ जिले के थाना रानीगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0 249/2025 में वांछित अभियुक्त अभिषेक उर्फ प्रद्युमन नवी मुंबई में छिपा हुआ है। इस सूचना के आधार पर उपनिरीक्षक श्री राहुल परमार के नेतृत्व में मुख्य आरक्षी अरविन्द सिंह, मु0आ0 देवेश द्विवेदी, मु0आ0 अशोक राजपूत, आरक्षी सत्यम यादव व चालक सुरेश सिंह की टीम ने मौके पर पहुंचकर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया।

कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज

गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त से की गई पूछताछ में उसने बताया कि गाँव जरियारी में जमीन विवाद को लेकर अम्बरीस यादव, आलोक सिंह और शक्ति सिंह से पुराना विवाद चला आ रहा था। दिनांक 24 जुलाई 2025 को इसी विवाद में अनूप सिंह और शक्ति सिंह के साथ मिलकर जमीन पर कब्जा करने गए थे, जहाँ दोनों पक्षों में पथराव और फायरिंग हुई थी। इसमें ललिता देवी और गीता देवी घायल हुई थीं। इसके बाद से ही अभियुक्त फरार था।

अभियुक्त को पकड़कर प्रतापगढ़ लाया गया है और उसे थाना रानीगंज में दाखिल कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

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गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

मु०अ०सं० 219/2020 - धारा 188/270 भादवि, महामारी अधिनियम, थाना रानीगंज।

मु०अ०सं० 243/2020 - धारा 147/149/308/325/504/506 भादवि, थाना रानीगंज।

मु०अ०सं० 249/2025 - धारा 191(2)/191(3)/190/352/351(3)/109(1) बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट।

मु०अ०सं० 252/2025 - धारा 109(1)/3(5) बीएनएस, 25/27/3 आर्म्स एक्ट 1959।

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Location : 
  • Lucknow

Published : 
  • 23 September 2025, 3:32 PM IST