बेसिक शिक्षा विभाग में इस समय एक आदेश को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। शिक्षा विभाग में स्वान प्रबंधन को लेकर लोगों में तरह-तरह की चर्चाएं भी है। लेकिन जो स्वान प्रबंधन के लिए आदेश आया है।

बच्चों की सुरक्षा के लिए बड़ा आदेश
Raebareli: बेसिक शिक्षा विभाग में इस समय एक आदेश को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। शिक्षा विभाग में स्वान प्रबंधन को लेकर लोगों में तरह-तरह की चर्चाएं भी है। लेकिन जो स्वान प्रबंधन के लिए आदेश आया है इसका साफ मतलब यह है कि विद्यालय में पढ़ने वाले छोटे-छोटे बच्चों को श्वानों से कोई नुकसान न पहुंचे। इसके लिए विद्यालय स्तर पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा जो विद्यालयों की टूटी-फूटी बाउंड्री या फिर बाउंड्री विहीन विद्यालयों को चिन्हित करके उच्च अधिकारियों को सूचित करेंगे।
साथ ही यदि श्वानों द्वारा किसी भी बच्चे को कोई नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसके टीकाकरण व उपचार की जिम्मेदारी उसी नोडल अधिकारी की होगी। विद्यालय परिसर की बाउंड्री वॉल के अंदर श्वानों का प्रवेश न होने पाए इसके प्रबंधन की जिम्मेदारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक व अध्यापकों की सुनिश्चित की जाएगी जबकि लोगों में यह भ्रम है कि अध्यापकों को श्वानों के की गणना के लिए लगाया जाएगा।
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जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल सिंह ने बताया कि पत्र में लिखा गया है कि उच्चतम न्यायालय में योजित सुओ मोटो रिट पिटीशन (सिविल) नं०-5/2025 इन री "सिटी हाउण्डेड बाई स्ट्रे किड्स पे प्राइस व अन्य में पारित आदेश दिनांक 7.11.2025 के अनुपालन में निराश्रित श्वानों के प्रबंधन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देशों के अनुपालन किया जाए।
शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत पत्र संख्याः शि०नि० (बे०) नियोजन /55752-56146/2025-26 द
20 दिसम्बर, 2025 तथा शासन के पत्र संख्या: 1719/15-7 -2025 दिनांक 15 दिसम्बर, 2025 के क्रम में बताया गया कि उच्चतम न्यायालय में दाखिल सुओ मोटो रिट पिटीशन (सिविल) नं०-5/2025 इन री "सिटी हाउण्डेड बाई स्ट्रे किड्स पे प्राइस" व अन्य में पारित आदेश 07.11.2025 के अनुपालन में निराश्रित श्वानों के प्रबंधन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देशों के समस्त विद्यालयों में आवश्यक कार्यवाही किया जाना अनिवार्य है।
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इसके बाद निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों व दिशा-निर्देशों के अनुपालन में अपने-अपने विकासखण्ड के समस्त परिषदीय व मान्यता प्राप्त विद्यालयों में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराएं। इस संबंध में समस्त प्रधानाचार्य व प्रधानाध्यापक को स्पष्ट निर्देश निर्गत करते हुए विद्यालय परिसर की सुरक्षा, विद्यार्थियों के संरक्षण एवं निराश्रित श्वानों के प्रबंधन हेतु आवश्यक कार्यवाही करते हुए, कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को यथाशीघ्र अवगुत कराना सुनिश्चित करें।