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हिजबुल आतंकी उल्फत हुसैन को कोर्ट ने सुनाई सजा ( सोर्स - रिपोर्टर )
मुरादाबाद: आतंकवाद के गंभीर मामले में शामिल हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी उल्फत हुसैन उर्फ मौलाना सैफुल इस्लाम को अदालत ने दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। एडीजे-11 (ADJ-11) की कोर्ट ने उसे 48 हजार रुपये जुर्माने के साथ यह सजा सुनाई।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, आतंकी उल्फत हुसैन जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले का निवासी है। वर्ष 2002 में मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उल्फत हुसैन समेत चार आतंकियों को गिरफ्तार किया था। इस गिरफ्तारी के बाद आतंकियों की निशानदेही पर भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद हुई थी।
पुलिस ने मौके से एक AK-47, एक AK-56, दो पिस्टल, 12 हैंड ग्रेनेड, 29 किलो विस्फोटक सामग्री, 50 डेटोनेटर, 39 टाइमर, 8 मैगजीन और 560 कारतूस बरामद किए थे। जांच में खुलासा हुआ था कि ये आतंकी धार्मिक स्थलों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। 2008 में उल्फत हुसैन को जमानत पर रिहा किया गया, लेकिन इसके बाद वह फरार हो गया। उसकी गिरफ्तारी के लिए मुरादाबाद पुलिस और एसएसपी की ओर से 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था।
लंबे समय तक फरारी के बाद 8 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश एटीएस और कटघर पुलिस की संयुक्त टीम ने जम्मू-कश्मीर में छापेमारी कर उसे गिरफ्तार किया और जेल भेजा गया। इसके बाद मामले की सुनवाई मुरादाबाद की एडीजे-11 कोर्ट में चल रही थी। आखिरकार न्यायालय ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर उल्फत हुसैन को दोषी मानते हुए 10 साल की कठोर सजा सुनाई।
इस फैसले को सुरक्षा एजेंसियों ने आतंक के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी बताया है। वहीं मुरादाबाद पुलिस की कार्रवाई को भी सराहा जा रहा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से देश भर में आतंकियों पर खास नजर रखी जा रही है और भारत में मौजूद आतंकियों की लागातार खोज भी जारी है। जिसको लेकर के उनके गिरफ्तारी पर इनाम भी रखा गया है। साथ - साथ आम जनता से इसमें सहयोग की अपील की गई है। जिससे जल्द से जल्द आतंकियों को पकड़ा जा सके।
Location : Moradabad
Published : 27 May 2025, 1:05 PM IST
Topics : case of terrorism Hizbul Mujahideen terrorist Katghar police station moradabad news Ulfat Hussain alias Maulana Saifullah Islam