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गोरखपुर के खजनी में 2 नवंबर को आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम के बाद, यूट्यूबर संजय यादव के साथ मंच पर हुई बदसलूकी ने सोशल मीडिया पर विवाद बढ़ा दिया। इस विवाद के चलते दोनों पक्षों ने एक-दूसरे को धमकियां दीं और पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा।
गोरखपुर में सामूहिक विवाह विवाद
Gorakhpur: खजनी और गोला बाजार क्षेत्र में हुए 2 नवंबर को एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम के बाद, यूट्यूबर और लोकगायक संजय यादव के साथ आयोजकों द्वारा की गई बदसलूकी ने सोशल मीडिया विवाद का रूप ले लिया। आरोप है कि कार्यक्रम में आयोजक दुर्गेश मदन यादव ने संजय यादव को मंच पर थप्पड़ मारकर उसे मंच से उतार दिया था, जिसके बाद दोनों पक्षों ने सोशल मीडिया पर एक-दूसरे को धमकियां और चुनौतियां दीं। यह विवाद मंगलवार को सड़क तक पहुंच गया, जब एक पक्ष के लोग खजनी थाना क्षेत्र के लिंक एक्सप्रेस-वे अंडरपास के पास इकट्ठा होकर शक्ति प्रदर्शन करने लगे।
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कार्यक्रम में हुए इस विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच सोशल मीडिया पर तीखी बयानबाजी और धमकियां दी जा रही थीं। बताया गया है कि आयोजक दुर्गेश मदन यादव और उनके समर्थकों ने संजय यादव, यशपाल यादव, और सतपाल यादव को सोशल मीडिया पर खुली चुनौती दी थी। इसके जवाब में, यशपाल यादव ने खजनी आने का ऐलान किया और मंगलवार शाम करीब 6 बजे, दर्जनों युवक बुलेट, बाइक और चार पहिया वाहनों से डोहरिया गांव के अंडरपास के पास पहुंच गए। वहां ईंट-पत्थर, लाठी-डंडे, हाकी और पंच जैसे हथियार खुलेआम दिखाए गए।
राहगीरों ने स्थिति बिगड़ने की आशंका पर पुलिस को सूचित किया। एक घंटे के अंदर, खजनी थाने के उपनिरीक्षक रामदयाल यादव और बांसगांव थाना क्षेत्र के सर्वेश कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस को देखकर भीड़ में भगदड़ मच गई और अधिकांश युवक वाहन लेकर भाग निकले। हालांकि, पुलिस ने यशपाल यादव को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा, प्रियांशु यादव ने सफारी गाड़ी सहित पुलिस को चकमा देकर फरार होने में सफलता पाई।
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गांववालों के मुताबिक, यह विवाद सिर्फ मंच पर थप्पड़ मारने का नहीं था, बल्कि यह जमीन और वर्चस्व को लेकर पुरानी रंजिश का हिस्सा था। इसके बावजूद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एफआईआर संख्या 0435/2025 में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज किया। खजनी थाना अध्यक्ष अनूप सिंह ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि विधिक कार्रवाई जारी है।
उन्होंने बताया कि धारा 191(2), 351(3), 352 और दंडविधि संशोधन अधिनियम 2013 की धारा 7 के तहत यह मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने दोनों पक्षों को चेतावनी दी है कि कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।