हर महीने 50 किलो चावल नहीं दिए तो बरसाए लाठी-डंडे! मेडिकल संचालक के साथ हुई मारपीट, पत्नी को भी नहीं बख्शा

महराजगंज के पनियरा क्षेत्र में मेडिकल संचालक ने हर महीने 50 किलो चावल मांगने, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। शिकायत के अनुसार दुकान और घर दोनों जगह हमला किया गया। पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Maharajganj: जिले के पनियरा थाना क्षेत्र के सोहास गांव में कथित रंगदारी, मारपीट और धमकी का मामला सामने आया है। गांव के एक मेडिकल संचालक ने आरोप लगाया है कि उससे हर महीने 50 किलो चावल देने का दबाव बनाया जाता था। मांग पूरी नहीं करने पर दो लोगों ने उसकी मेडिकल दुकान पर पहुंचकर मारपीट की और बाद में घर जाकर उसकी पत्नी के साथ भी कथित रूप से मारपीट की। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मेडिकल संचालक ने लगाए गंभीर आरोप

पीड़ित वरुणेन्द्र प्रजापति पुत्र रामनगीना, निवासी ग्राम सोहास, ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि वह गांव में मेडिकल की दुकान चलाते हैं। उनके अनुसार दुकान पर गांव के लोग बैठकर बातचीत करते हैं, जिस पर गांव के ही संजय यादव अक्सर आपत्ति जताते थे। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि संजय यादव अपने पिता के कोटेदार होने का दबदबा दिखाकर हर महीने 50 किलो चावल अपनी गायों के लिए देने की मांग करता था। विरोध करने पर लगातार धमकियां दी जाती थीं।

दुकान पर पहुंचकर की कथित मारपीट

तहरीर के मुताबिक 9 जुलाई 2026 की शाम करीब चार बजे संजय यादव अपने साथी सूरज के साथ स्कॉर्पियो वाहन से मेडिकल दुकान पर पहुंचा। आरोप है कि दोनों ने पहले गाली-गलौज की और फिर लाठी-डंडों तथा लात-घूंसों से हमला कर मेडिकल संचालक को घायल कर दिया। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई।

पत्नी के साथ भी मारपीट और जान से मारने की धमकी का आरोप

पीड़ित ने आरोप लगाया कि मेडिकल दुकान से लौटने के बाद दोनों आरोपी उसके घर पहुंचे और उसकी पत्नी पार्वती देवी के साथ भी मारपीट की। शिकायत में कहा गया है कि आरोपियों ने पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित ने आशंका जताई है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो भविष्य में कोई बड़ी घटना हो सकती है।

14 साल छोटी नाबालिग का करता था पीछा… बार-बार करता था फोन, आखिर पुलिस के सामने रोहित चंदेल ने कबूल लिया सच!

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

मामले को गंभीरता से लेते हुए पनियरा पुलिस ने संजय यादव और सूरज के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 115(2), 352 और 351(2) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Location :  Maharajganj

Published :  12 July 2026, 1:25 PM IST

Related News

Advertisement