महराजगंज में पनीर की दुकान पर फूड विभाग का बड़ा छापा! सैंपल सीज, लाइसेंस न मिलने पर शुरू हुई कार्रवाई

महराजगंज के बागापार चौराहे पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने पनीर की दुकान पर छापेमारी कर पनीर का नमूना जांच के लिए सीज किया। जांच के दौरान दुकान संचालक वैध खाद्य लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सके। विभाग ने कहा कि लैब रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Maharajganj: जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित बागापार चौराहे पर शुक्रवार शाम खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (फूड सेफ्टी) की टीम ने एक पनीर की दुकान पर छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई की। टीम ने दुकान से पनीर का नमूना जांच के लिए सीज कर लिया। साथ ही वैध खाद्य लाइसेंस नहीं मिलने पर संबंधित दुकान संचालक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी गई। अचानक हुई इस कार्रवाई से पूरे बाजार में हड़कंप मच गया और अन्य दुकानदारों में भी अफरा-तफरी का माहौल देखने को मिला।

जानकारी के अनुसार, फूड इंस्पेक्टर हिमांशु जैन के नेतृत्व में पहुंची टीम ने राजेश मौर्य द्वारा संचालित पनीर की दुकान का गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दुकान में रखे पनीर का नमूना लेकर उसे प्रयोगशाला जांच के लिए सुरक्षित किया गया। इसके साथ ही अधिकारियों ने दुकान से जुड़े दस्तावेजों और खाद्य लाइसेंस की मांग की, लेकिन मौके पर कोई वैध लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

दुकान संचालक ने जांच में किया सहयोग

दुकान संचालक राजेश मौर्य ने विभागीय अधिकारियों को जांच में पूरा सहयोग देने की बात कही। उन्होंने आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई और विभागीय प्रक्रिया में सहयोग किया। हालांकि लाइसेंस संबंधी दस्तावेज मौके पर उपलब्ध न होने के कारण विभाग ने अलग से कार्रवाई शुरू कर दी है।

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लैब रिपोर्ट के बाद होगा बड़ा फैसला

जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी कृष्ण कुमार उपाध्याय ने बताया कि संबंधित दुकान के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद जांच टीम को मौके पर भेजा गया था। उन्होंने कहा कि फिलहाल पनीर की गुणवत्ता को लेकर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला गया है। प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि पनीर खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप है या उसमें किसी प्रकार की मिलावट या गुणवत्ता संबंधी कमी है।

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मिलावट मिलने पर होगी सख्त कार्रवाई

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि जांच रिपोर्ट में मिलावट या अन्य अनियमितताएं पाई जाती हैं तो संबंधित दुकान संचालक के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं बिना वैध खाद्य लाइसेंस के कारोबार संचालित करने के मामले में भी नियमानुसार कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है।

Location :  Maharajganj

Published :  18 July 2026, 11:25 AM IST

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