Gorakhpur: अपहरण और तेजाब फेंकने के दोषी को 10 साल की कठोर कैद, 50 हजार रुपये जुर्माना

गोरखपुर में अपहरण और तेजाब फेंकने से जुड़े मामले में अदालत ने कड़ा फैसला सुनाया है। वर्ष 2025 में थाना चिलुआताल में दर्ज मुकदमे में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने अभियुक्त महफूज को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

Post Published By: Ramdev Gupta
Updated : 6 November 2026, 8:10 PM IST

Gorakhpur: महिलाओं और आम नागरिकों के खिलाफ गंभीर अपराध करने वालों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत गोरखपुर में अपहरण और तेजाब फेंकने से जुड़े मामले में अदालत ने कड़ा फैसला सुनाया है। वर्ष 2025 में थाना चिलुआताल में दर्ज मुकदमे में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने अभियुक्त महफूज को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय के इस फैसले को गंभीर अपराधों के मामलों में प्रभावी पुलिस पैरवी और न्यायिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण परिणाम माना जा रहा है।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे 'ऑपरेशन कनविक्शन' अभियान के तहत इस मामले की लगातार निगरानी की जा रही थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निर्देशन में थाना चिलुआताल के पैरोकार और मॉनिटरिंग सेल ने मुकदमे की प्रभावी पैरवी की। पुलिस की ओर से न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष की दलीलों के आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहराया गया।

10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई

पुलिस के अनुसार, थाना चिलुआताल में दर्ज मुकदमा संख्या 658/25 में भारतीय न्याय संहिता की धारा 124(1) और 137(2) के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। मामले में महफूज पुत्र मोहम्मद जबीउल्ला, निवासी ददरखावा, स्पोर्ट्स कॉलेज, थाना चिलुआताल, गोरखपुर को अभियुक्त बनाया गया था। अपहरण और तेजाब फेंकने जैसे गंभीर अपराध से संबंधित इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (ASJ)/UPSEB गोरखपुर की अदालत ने सुनवाई के बाद अभियुक्त को दोषी पाया और उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (ADGC) रमेश चन्द्र पाण्डेय, रविन्द्र कुमार सिंह, श्रद्धानंद पाण्डेय और शरदेन्दु प्रताप नारायण सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुलिस ने इस फैसले को ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गंभीर अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है।

Location :  गोरखपुर

Published :  6 November 2026, 8:10 PM IST