स्कूल जाते दलित छात्र पर बर्बर हमला, जातिसूचक गालियों के साथ पीटा; SC/ST एक्ट में दो नामजद

गोरखपुर के गोला थाना क्षेत्र में स्कूल जाते एक दलित छात्र पर जातिसूचक गालियों के साथ बेरहमी से हमला किया गया। गंभीर रूप से घायल छात्र की मां की शिकायत पर पुलिस ने दो नामजद आरोपियों के खिलाफ BNS और SC/ST एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।

Post Published By: Nidhi Kushwaha
Updated : 21 December 2025, 4:00 PM IST

Gorakhpur: गोरखपुर जिले के गोला थाना क्षेत्र से एक गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां स्कूल जा रहे एक दलित छात्र पर जातिसूचक गालियों के साथ जानलेवा हमला किए जाने का आरोप लगा है

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, इस घटना के बाद इलाके में आक्रोश का माहौल है और कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैंपुलिस ने पीड़ित छात्र की मां की तहरीर पर दो नामजद आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है

जानें पूरा मामला

प्राप्त जानकारी के अनुसार, गोला थाना क्षेत्र के ग्राम बलिया निवासी बिंदु देवी पत्नी विजय मल ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उनका 17 वर्षीय पुत्र सुमित 17 दिसंबर को जानीपुर स्थित एक जूनियर हाईस्कूल में पढ़ने के लिए घर से निकला थाआरोप है कि रास्ते में पड़ोसी गांव झंझवा के रहने वाले धर्मवीर और जयचंद यादव पुत्रगण जयप्रकाश यादव ने उसे घेर लिया और बिना किसी उकसावे के मारपीट शुरू कर दी

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छात्र को लात-घूंसे से पीटा

पीड़िता के अनुसार, आरोपियों ने सुमित को लात-घूंसे और पंच से बेरहमी से पीटा, जिससे उसका नाक और मुंह फट गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गयाआरोप है कि मारपीट के दौरान दोनों युवकों ने छात्र को जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया और जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि अगर वह दोबारा उस रास्ते से गुजरा तो उसकी हत्या कर दी जाएगीहमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए

पीड़ित की हालत गंभीर

घटना के बाद परिजन घायल छात्र को इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही हैइस घटना की जानकारी जैसे ही क्षेत्र में फैली, दलित उत्पीड़न को लेकर लोगों में रोष फैल गयास्थानीय लोगों का कहना है कि स्कूल जाते समय एक छात्र पर इस तरह का हमला बेहद निंदनीय है और इससे समाज में भय का माहौल बनता है

गोला पुलिस ने बिंदु देवी की तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 352, 351(3), 126(2) के साथ-साथ अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(1)(द), 3(1)(घ) और 3(2)(v-a) के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया है

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पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी गई है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही हैपुलिस ने भरोसा दिलाया है कि दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी

Location : 
  • Gorakhpur

Published : 
  • 21 December 2025, 4:00 PM IST