सुलह से इनकार पर घर में घुसकर खूनी संघर्ष: गोरखपुर में पट्टीदारों ने पूरे परिवार को लहूलुहान किया, 6 नामजद

गोरखपुर के गोला थाना क्षेत्र के बनवारपार गांव में पुरानी रंजिश और मुकदमे में सुलह से इनकार करने पर पट्टीदारों ने घर में घुसकर पूरे परिवार पर हमला कर दिया। इस हिंसक झड़प के बाद इलाके में तनाव फैल गया। पीड़ित की तहरीर पर गोला पुलिस ने छह आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Post Published By: Suresh Prajapati
Updated : 24 May 2026, 3:00 PM IST

Gorakhpur: गोला थाना क्षेत्र के बनवारपार गांव में पुरानी रंजिश और चल रहे मुकदमे को लेकर विवाद उस समय हिंसक हो गया जब सुलह से इनकार करने पर कथित तौर पर पट्टीदारों ने घर में घुसकर पूरे परिवार के साथ मारपीट कर दी। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। पीड़ित की तहरीर पर गोला पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

यह है पूरा मामला 

पीड़ित प्रशांत यादव पुत्र स्वर्गीय लालमन यादव निवासी बनवारपार ने गोला थाने में दी गई तहरीर में आरोप लगाया है कि उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है और उनके चाचा राजाराम यादव पहले से ही परिवार के साथ विवाद करते रहे हैं। आरोप है कि पूर्व में भी परिवार के लोगों के साथ कई बार मारपीट की घटनाएं हो चुकी हैं और इस संबंध में उनके खिलाफ मुकदमे भी चल रहे हैं।

तहरीर के अनुसार, 22 मई की शाम करीब छह बजे राजाराम यादव उनके घर पहुंचे और दोनों पक्षों के बीच चल रहे मुकदमे में सुलह करने का दबाव बनाने लगे। प्रशांत यादव ने जब सुलह करने से साफ मना कर दिया तो मामला अचानक उग्र हो गया।

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आरोप है कि इससे नाराज होकर राजाराम यादव ने अपनी पत्नी रजनी देवी तथा परिवार के अन्य सदस्यों दीक्षा, साक्षी, नितिन और हैप्पी के साथ मिलकर घर में घुसकर हमला कर दिया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि हमलावरों ने न सिर्फ प्रशांत यादव बल्कि उनके परिवार के अन्य सदस्यों को भी पीटा।

जान से मारने की भी दी गई धमकी 

बीच-बचाव करने पहुंचे बाबा रामशकल, दादी कवलपाती और मां रीता देवी भी कथित हमले का शिकार हो गए। पीड़ित ने आरोप लगाया कि मारपीट के दौरान महिलाओं के साथ अभद्रता की गई, गाली-गलौज की गई और जान से मारने की धमकी भी दी गई।

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 साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई जारी

मामले को गंभीरता से लेते हुए गोला पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर छह नामजद आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 191(2), 115(2), 352, 351(3) और 333 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।

पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Location :  Gorakhpur

Published :  24 May 2026, 3:00 PM IST