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सपा नेता नवाब सिंह यादव को 8 साल की सजा
Kannauj: नवाब सिंह यादव और उनके सहयोगियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कानून का शिकंजा कस गया है। कन्नौज की एडीजे/एफटीसी द्वितीय/गैंगस्टर कोर्ट ने सनसनीखेज मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए नवाब सिंह यादव समेत तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है।
कोर्ट ने पूर्व सपा नेता नवाब सिंह यादव और उनके भाई वीरपाल उर्फ नीलू यादव को 8-8 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 10-10 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
वहीं, मामले में नामजद पूजा तोमर को 6 साल की कठोर कैद और 5 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
यह मामला थाना कोतवाली कन्नौज में दर्ज मुकदमा संख्या 798/2024 से जुड़ा है। आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 3(1) के तहत कार्रवाई की गई थी।
पुलिस जांच में सामने आया था कि आरोपी संगठित गिरोह चलाकर समाज में भय और आतंक का माहौल पैदा कर रहे थे और अवैध तरीके से आर्थिक व भौतिक लाभ अर्जित कर रहे थे।
पुलिस महानिदेशक (DGP) के निर्देश पर कन्नौज पुलिस ने इस केस को चिन्हित सनसनीखेज प्रकरण के रूप में लिया था। मामले की निगरानी के लिए स्पेशल टीम, मॉनिटरिंग सेल और कोर्ट पैरोकारों को लगाया गया था।
Location : kannuj
Published : 29 May 2026, 6:31 PM IST
Topics : Gangster Act Uttar Pradesh Kannauj court verdict Kannauj gangster case Nawab Singh Yadav sentenced SP leader jail news
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