हत्या के प्रयास मामले में दोषी को मिली ये सजा, अदालत ने जुर्माना भी लगाया

गोरखपुर पुलिस अपराधियों पर काल बनकर टूट रही है। अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। वर्ष 2022 में थाना खजनी क्षेत्र में दर्ज हत्या के प्रयास के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए कठोर सजा सुनाई है।

Post Published By: Jay Chauhan
Updated : 27 May 2026, 10:41 PM IST

Gorakhpur: जनपद गोरखपुर में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। वर्ष 2022 में थाना खजनी क्षेत्र में दर्ज हत्या के प्रयास के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए कठोर सजा सुनाई है। न्यायालय के इस फैसले को पुलिस की प्रभावी पैरवी और मजबूत विवेचना का परिणाम माना जा रहा है।

मामला थाना खजनी पर वर्ष 2022 में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 236/2022 से जुड़ा है, जिसमें आरोपी दुर्गविजय पुत्र रामसमुझ निवासी खोरठा थाना खजनी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। मामले की सुनवाई एएसजे/यूपीएसईबी कोर्ट गोरखपुर में चल रही थी।

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अपराधी को मिली ये सजा

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निर्देशन में “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के अंतर्गत थाने के पैरोकार और मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार मुकदमे की प्रभावी पैरवी की गई। साक्ष्यों और गवाहों को मजबूत तरीके से अदालत में प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी दुर्गविजय को अपराध का दोषी मानते हुए 5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी पर 5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी श्री रविन्द्र सिंह तथा एडीजीसी श्री श्रद्धानन्द पाण्डेय की भूमिका भी अहम रही। दोनों अधिकारियों के प्रयासों को दोषसिद्धि में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान का उद्देश्य गंभीर अपराधों में त्वरित और प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को शीघ्र सजा दिलाना है। गोरखपुर पुलिस इस अभियान के तहत लगातार कार्रवाई करते हुए कई मामलों में दोषसिद्धि सुनिश्चित करा चुकी है।

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अदालत के इस फैसले को अपराधियों के लिए कड़ा संदेश माना जा रहा है कि गंभीर अपराधों में कानून से बच निकलना अब आसान नहीं होगा। वहीं पीड़ित पक्ष को भी न्याय मिलने से राहत मिली है।

Location :  Gorakhpur

Published :  27 May 2026, 10:37 PM IST