UP SIR: उत्तर प्रदेश की 2003 वोटर लिस्ट में नहीं हुआ नाम तो डाल पाएंगे वोट? जानें कैसे करें चेक

उत्तर प्रदेश में मतदाता लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी। Election Commission of India और राज्य के निर्वाचन अधिकारियों द्वारा निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक मतदाता, चाहे वर्तमान में पंजीकृत हो या नया हो… वह पहले यह सुनिश्चित करे कि उसका नाम वर्ष 2003 की सूची में है या नहीं।

Post Published By: Shiwali Keshari
Updated : 11 November 2025, 4:44 PM IST
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?Lucknow: उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनकी तैयारियां बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के साथ ही शुरू की जा चुकी हैं। यूपी में मतदाता सूची को सुदृढ़ और अपडेट करने के लिए शुरू हुआ है विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान, जिसका आधार वर्ष 2003 की मतदाता सूची है। इस प्रक्रिया में यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो व्यक्ति पहले से पंजीकृत है, उसकी जानकारी सही हो और नए-उम्र के (18 वर्ष या उससे अधिक) मतदाता भी सूची में शामिल हों।

यदि आपका नाम, माता-पिता का नाम या किसी रिश्तेदार का नाम 2003 की सूची में पाया जाए, तो आगे की प्रक्रिया सहज होती है। नीचे दिए गए चरण-बद्ध मार्गदर्शक की मदद से आप घर बैठे यह जांच कर सकते हैं कि आपकी जानकारी 2003 की सूची में है या नहीं। इसके अलावा यह भी जानिए कि किन्हें SIR समावेशन-प्रपत्र (Enumeration Form) भरना होगा और किन्हें सावधानी बरतनी चाहिए।

कैसे करें जांच?

  • राज्य के निर्वाचन कार्यालय की वेबसाइट https://ceouttarpradesh.nic.in/ पर जाएं।
  • पॉप-अप को बंद करें और शीर्ष मेनू में ‘Voter Services’ पर माउ्स ले जाएँ
  • ड्रॉप-डाउन मेनू में ‘Electoral Roll PDF 2003’ विकल्प चुनें।
  • उसके बाद आपकी जिला (District) और विधानसभा क्षेत्र (AC) का चयन करें, फिर “Showबटन क्लिक करें।
  • स्क्रीन पर एक तालिका प्रकट होगी जिसमें ‘AC Number’, ‘Part Number’, ‘Polling Station Name’ और ‘Linkदिखेगा।
  • यदि पहली पेज पर आपका ‘Part Number’ नहीं मिलता है, तो पेज संख्या (Page Numbers) पर क्लिक कर आगे बढ़ें।
  • जिस पाट (Part) में आपका नाम हो सकता है, उस पाट के लिंक के अंतर्गत “Downloadपर क्लिक करें। कैप्चा डालने के बाद PDF डाउनलोड होगा।
  • PDF खोलें, दूसरे पृष्ठ से लेकर आगे तक स्क्रॉल करें, और अपने नाम, माता/पिता के नाम या सम्बन्धियों के नाम खोजें।

कौन भरेगा SIR-एन्‍युमरेशन फॉर्म?

यदि आप अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल के पंजीकृत मतदाता हैं, तो आगामी तीन महीनों के भीतर आपको विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) एन्यूमरेशन फॉर्म भरना अनिवार्य है, ताकि आपका नाम मतदाता सूची में बना रहें। 

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कौन-कौन समस्या में आ सकते हैं?

  • हो सकता है कि सालों पहले आपने दूसरे राज्य में स्थानांतरण किया है या आवेदन नहीं किया है, तो आपका नाम सूची नहीं हो सकता है।
  • देखा जाए तो 70 % मतदाताओं को केवल फॉर्म भरना होगा, बाकी 30 % को प्रमाण-दस्तावेज पेश करने होंगे।
  • यदि नाम दोहराया गया है या गलत पंजीकरण हुआ है, तो उसे हटाया भी जा सकता है।

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क्या करें यदि आपका नाम लिस्ट में न हो तो?

  • सबसे पहले सुनिश्चित करें कि आपने सही जिला, विधानसभा क्षेत्र और पार्ट नंबर चुना है।
  • यदि नाम नहीं मिलता है तो आप फॉर्म 6 (नए पंजीकरण के लिए) भर सकते हैं या बूथ-स्तर अधिकारी (BLO) से भी बात कर सकते हैं।
  • अपनी पहचान, उम्र, माता/पिता के नाम, पता जैसे दस्तावेज तैयार रखें, ताकि यदि आवश्यकता पड़े तो आप आसानी से आवेदन कर सकें।

Location : 
  • Lucknow

Published : 
  • 11 November 2025, 4:44 PM IST