हिंदी
ढोल-नगाड़ों के साथ दो पेट्रोल पंप कुर्क (Image: Dynamite News)
Mainpuri News: मैनपुरी के कुरावली में गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस की कार्रवाई बुधवार को चर्चा का विषय बन गई। पुलिस ने आरोपी की संपत्ति कुर्क करने के साथ ही क्षेत्र में ढोल-बाजों के साथ मुनादी कराई। पुलिस ने लोगों को बताया कि अपराध से अर्जित संपत्ति पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान इलाके में बड़ी संख्या में लोग कार्रवाई देखने के लिए जुट गए।
यह कार्रवाई कुरावली थाना क्षेत्र के ग्राम सलेमपुर और जींगन चंदाई में संचालित दो पेट्रोल पंपों पर की गई। पुलिस के अनुसार दोनों पेट्रोल पंप आरोपी अंकित यादव पुत्र सत्येंद्र सिंह निवासी ग्राम सलेमपुर से संबंधित हैं। गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत पुलिस टीम ने दोनों पेट्रोल पंपों पर मौजूद मशीनरी, उपकरण और निर्माण को चिन्हित कर कुर्क किया। पुलिस के मुताबिक कुर्क की गई संपत्ति की कुल कीमत 15 लाख 33 हजार 242 रुपये आंकी गई है।
पुलिस के अनुसार अंकित यादव के खिलाफ कुरावली थाने में मुकदमा संख्या 48/2026 दर्ज किया गया था। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई थी।
आरोप था कि बायो डीजल के नाम पर मिलावटी पेट्रोल और डीजल की बिक्री की जा रही थी। इस मामले में फिरोजाबाद निवासी राधेश्याम के खिलाफ भी कार्रवाई की गई थी। बाद में दोनों आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
पुलिस ने बताया कि पहली कार्रवाई ग्राम सलेमपुर स्थित आईबीपी फिलिंग स्टेशन पर की गई। यहां पेट्रोल पंप से जुड़ी मशीनरी, उपकरण और निर्माण की कीमत 7 लाख 91 हजार 170 रुपये आंकी गई। वहीं, दूसरी कार्रवाई ग्राम जींगन चंदाई स्थित जस्सी फिलिंग स्टेशन पर हुई। यहां कुर्क की गई संपत्ति की कीमत 7 लाख 42 हजार 72 रुपये बताई गई है। दोनों पेट्रोल पंपों की कुर्क संपत्ति को मिलाकर कुल कीमत 15 लाख 33 हजार 242 रुपये है।
बुधवार को हुई कार्रवाई के दौरान तहसीलदार कुरावली हिमांशु सिंह, पूर्ति निरीक्षक अमर सिंह, प्रभारी निरीक्षक ललित भाटी और भारी पुलिस बल मौजूद रहा। कार्रवाई पूरी होने के बाद पुलिस ने मौके पर ढोल-बाजों के साथ मुनादी कराई। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इसका उद्देश्य लोगों को यह जानकारी देना था कि संबंधित संपत्ति अब कानूनी कार्रवाई के तहत कुर्क की जा चुकी है।
एसपी ग्रामीण अभिषेक तिवारी ने बताया कि जांच में सामने आया था कि कुरावली क्षेत्र के सलेमपुर और जींगन चंदाई में संचालित पेट्रोल पंपों पर बायो डीजल के नाम पर मिलावटी पेट्रोल-डीजल की बिक्री की जा रही थी। उन्होंने बताया कि गैंगस्टर एक्ट में अपराध से अर्जित संपत्ति को कुर्क करने का प्रावधान है। इसी के तहत जिलाधिकारी के आदेश के बाद कार्रवाई की गई है। अब पुलिस की जांच सिर्फ पेट्रोल पंप की मशीनरी तक सीमित नहीं है। दोनों पेट्रोल पंप जिस जमीन पर संचालित हो रहे हैं, उसकी भी जांच की जा रही है। अगर जांच में जमीन या कोई अन्य संपत्ति अपराध से अर्जित पाई जाती है तो उसे भी चिन्हित कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
Location : Mainpuri
Published : 9 September 2026, 7:18 PM IST