
बलरामपुर केस में बड़ा फैसला
Balrampur: विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में अंतिम सुनवाई करते हुए आरोपी को दस वर्ष के सख्त कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने उस पर दस हजार रुपये का नकद दंड भी लगाया है। सजा पाने वाला शख्स पचपेड़वा क्षेत्र के विशुनपुर टनटनवा गांव का रहने वाला शब्बू उर्फ मैनुद्दीन है।
मामला वर्ष 2018 का है, जब पचपेड़वा इलाके की एक पीड़िता के परिवार ने स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि अभियुक्त ने किशोरी के साथ यौन उत्पीड़न किया। शिकायत मिलते ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जांच की कमान निरीक्षक अवधेश राय को सौंपी। उन्होंने घटना से जुड़े सभी सबूत जुटाए और विवेचना पूरी करके आरोप पत्र अदालत में पेश किया।
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मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस प्रशासन और अभियोजन पक्ष ने आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए अदालत में बेहद मजबूत पैरवी की। शासकीय अधिवक्ता पवन कुमार शुक्ला, मॉनीटरिंग टीम के प्रभारी देवेन्द्र कुमार मिश्र और पचपेड़वा थाने की टीम ने वैज्ञानिक साक्ष्यों व गवाहों को अदालत के सामने पेश किया।
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अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पेश किए गए सबूतों का अवलोकन करने के बाद शब्बू उर्फ मैनुद्दीन को दोषी माना और उसे दस साल की जेल की सजा सुनाते हुए जेल भेजने का आदेश दिया।
Location : Balrampur
Published : 1 August 2026, 12:41 AM IST
Topics : Balrampur convicted Operation Conviction rape case