Balrampur: चरस तस्कर को 10 साल की सजा, एक लाख का जुर्माना
उत्तर प्रदेश में जारी ऑपरेशन कनविक्शन के तहत बलरामपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। न्यायालय ने मादक पदार्थों की तस्करी के एक मामले में आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
Balrampur: उत्तर प्रदेश में जारी ऑपरेशन कनविक्शन के तहत बलरामपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। न्यायालय ने मादक पदार्थों की तस्करी के एक मामले में आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
वर्ष 2015 में थाना महराजगंज तराई पुलिस ने चेकिंग के दौरान राकेश पथरकट्ट उर्फ पप्पू निवासी लोहपनिया को गिरफ्तार किया था। तलाशी के दौरान उसके पास से 1 किलो 120 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था।
पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल और विशेष लोक अभियोजक धर्मेंद्र त्रिपाठी ने अदालत में प्रभावी पैरवी की। गवाहों और सबूतों के आधार पर दोष सिद्ध होने पर माननीय न्यायालय ने अभियुक्त को 10 वर्ष की सख्त कैद और भारी जुर्माने की सजा सुनाई। अर्थदंड न भरने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।