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पूर्व विधायक की पत्नी नारी निकेतन रवाना
Bhadohi: रिश्तेदार की संपत्ति हड़पने के मामले में सजायाफ्ता बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्र की पत्नी और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामलली मिश्र को नारी निकेतन बंदी गृह लखनऊ भेज दिया गया है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने विजय मिश्र, उनकी पत्नी और बेटे को 10-10 साल की सजा सुनाई है।
रिश्तेदार की संपत्ति हड़पने के मामले में सजा पाए बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्र के परिवार पर बड़ी कार्रवाई हुई है। कोर्ट से 10 साल की सजा मिलने के बाद उनकी पत्नी और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामलली मिश्र को नारी निकेतन बंदी गृह लखनऊ भेज दिया गया।
एमपी-एमएलए कोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले में विजय मिश्र, उनकी पत्नी रामलली मिश्र और बेटे विष्णु मिश्र को 10-10 साल की सजा सुनाई थी। वहीं बहू रूपा मिश्र को चार साल की सजा दी गई।
सजा सुनाए जाने के बाद रामलली मिश्र और बहू रूपा मिश्र को जिला कारागार ज्ञानपुर में रखा गया था। शनिवार शाम शासन के निर्देश पर रामलली मिश्र को लखनऊ स्थित नारी निकेतन बंदी गृह भेज दिया गया।
जेल अधीक्षक अभिषेक सिंह ने बताया कि जिन महिला बंदियों को सात साल या उससे अधिक की सजा होती है, उन्हें नियमों के तहत नारी निकेतन लखनऊ भेजा जाता है। इसी प्रक्रिया के तहत रामलली मिश्र को स्थानांतरित किया गया है।
समाजवादी पार्टी और निषाद पार्टी से विधायक रह चुके विजय मिश्र पर 80 से अधिक मामले दर्ज बताए जाते हैं। वह पहले से ही आगरा जेल में बंद हैं। वहीं उनका बेटा विष्णु मिश्र लखीमपुर खीरी जेल में निरुद्ध है।
जेल प्रशासन के अनुसार, चार साल की सजा पाने वाली बहू रूपा मिश्र फिलहाल जिला कारागार में ही रहेंगी। आगे शासन से मिलने वाले निर्देशों के आधार पर उनके संबंध में फैसला लिया जाएगा।
Location : Bhadohi
Published : 18 May 2026, 12:43 PM IST