ट्रैक्टर डील में लाखों का विवाद बना संगीन मामला, मारपीट, लूट और धमकी के आरोप में तीन पर मुकदमा दर्ज

महराजगंज में ट्रैक्टर खरीद-फरोख्त के लेन-देन को लेकर शुरू हुआ विवाद अब आपराधिक मुकदमे में तब्दील हो गया है। मारपीट, धमकी और 5500 रुपये लूटने के आरोप में एक नामजद समेत तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

Post Published By: Poonam Rajput
Updated : 19 February 2026, 7:39 PM IST

Maharajganj: जनपद में ट्रैक्टर की खरीद-फरोख्त को लेकर उत्पन्न विवाद ने गंभीर आपराधिक रूप ले लिया है। विजय कुमार पाण्डेय निवासी नरायनपुर, थाना सिन्दुरियां ने न्यायालय सीजेएम महराजगंज में प्रार्थना पत्र दाखिल कर आरोप लगाया कि ट्रैक्टर के लेन-देन में धोखाधड़ी, अमानत में खयानत, मारपीट, गाली-गलौज और लूट जैसी घटनाएं हुई हैं। न्यायालय के आदेश के बाद कोतवाली महराजगंज में एक नामजद व दो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

प्रार्थना पत्र के अनुसार, उपेन्द्र जायसवाल निवासी माधोनगर तुर्कहिया, थाना ठूठीबारी ने प्रार्थी के पुत्र ऋभ पाण्डेय के प्रतिष्ठान “मां वैष्णो देवी ट्रेडर्स” से एक पुराना पावर ट्रैक्टर 3.90 लाख रुपये में खरीदा था। आरोप है कि खरीदार ने कंपनी खाते में दो किश्तों में 90 हजार रुपये जमा किए, लेकिन बाद में ट्रैक्टर वापस कर दिया और नया ट्रैक्टर देने की मांग की। शिकायत में कहा गया है कि इसके बाद 11 फरवरी 2025 को सोलिस 5515 मॉडल का नया ट्रैक्टर, रोटावेटर, कल्टीवेटर और अन्य उपकरणों सहित कुल 10.70 लाख रुपये में सौदा तय हुआ।

प्रार्थी का आरोप है कि उपेन्द्र जायसवाल ने दो महीने के भीतर शेष रकम कंपनी के खाते में जमा करने और विलंब होने पर ब्याज देने का आश्वासन दिया था। साथ ही यह भी कहा था कि कोई भी भुगतान नकद न देकर सीधे कंपनी खाते में किया जाएगा। लेकिन तय समय सीमा के भीतर पूरी धनराशि नहीं दी गई। काफी दबाव बनाने पर एक चेक दिया गया, जो भुगतान की गारंटी नहीं बन सका।

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घटना के संबंध में बताया गया कि 12 दिसंबर 2025 को सुबह करीब 11 बजे कस्बा महराजगंज में रुपये की मांग को लेकर बातचीत हुई। आरोप है कि इसी दौरान उपेन्द्र जायसवाल और उनके साथ मौजूद दो अज्ञात व्यक्ति उग्र हो गए। गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी और धक्का-मुक्की की गई। प्रार्थी का दावा है कि इस दौरान उनकी जेब से 5500 रुपये निकाल लिए गए और कपड़े फाड़ दिए गए। शोर-शराबा सुनकर राहगीरों ने बीच-बचाव किया।

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प्रार्थी ने यह भी आरोप लगाया कि पहले स्थानीय थाने और बाद में पुलिस अधीक्षक को पंजीकृत डाक से शिकायत भेजी गई, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद न्यायालय की शरण ली गई। न्यायालय के आदेश पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। फिलहाल कोतवाली महराजगंज पुलिस मामले की विवेचना में जुटी है। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपों की जांच कर साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

 

Location : 
  • Maharajganj

Published : 
  • 19 February 2026, 7:39 PM IST