कंपनी कानून में ऋण वसूली कार्यवाही को बदलने से जुड़े मामले में पढ़िये ये नया आदेश
राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने सोमवार को कहा कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के प्रावधानों को ऋण वसूली की कार्यवाही में नहीं बदला जा सकता क्योंकि इस विशेष संहिता का विचार कर्जदार कंपनी को अपने पैरों पर वापस खड़ा करना है। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर