कागज के थैले के लिये विक्रेता ने वसूले 7 रुपये, उपभोक्ता आयोग ने लगाया 3,000 रुपये का जुर्माना
दिल्ली में एक उपभोक्ता आयोग ने फैशन ब्रांड लाइफस्टाइल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को ग्राहक से बिना पूर्व सूचना के पेपर कैरी बैग के लिए सात रुपये शुल्क वसूलने पर 3,000 रुपये का जुर्माना देने का निर्देश दिया है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर