दिल्ली उच्च न्यायालय ने नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी ट्यूशन शिक्षक को जमानत देने से इनकार किया
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12 वर्षीय एक छात्रा से छेड़छाड़ करने के आरोपी शिक्षक को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया कि माता-पिता अपने बच्चों को शिक्षक के पास इस विश्वास के साथ ट्यूशन पढ़ने के लिए भेजते हैं कि वह उनकी देखभाल करेगा, लेकिन यहां नाबालिग का उत्पीड़न किया गया।