गोरखपुर कोर्ट का आदेश ना मानना पड़ा भारी, थानाध्यक्ष के खिलाफ हुआ बड़ा एक्शन, जानें पूरा मामला
न्यायालय में विचाराधीन वाद खुशबू शर्मा बनाम सुनील शर्मा से संबंधित प्रकरण में शाहपुर थाने से BNSS की धारा 173(4)(B) के तहत रिपोर्ट तलब की गई थी। अदालत ने इस मामले में रिपोर्ट मांगी थी, परंतु लगातार कई तारीखों पर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। इस लापरवाही के चलते न्यायालय ने थानाध्यक्ष को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश भी जारी किया। लेकिन दो बार कोर्ट के निर्देशों की अनदेखी करते हुए थानाध्यक्ष अनुपस्थित रहे और रिपोर्ट भी नहीं दी गई।