इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला: सास-ससुर को बहू से भरण-पोषण का कानूनी अधिकार नहीं! जानें क्या है पूरा मामला?
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सास-ससुर को बहू से भरण-पोषण का कानूनी अधिकार नहीं है। नैतिक जिम्मेदारी अलग है, लेकिन कानून में अधिकार केवल कानून में निर्दिष्ट व्यक्तियों तक सीमित हैं। कानून में केवल पति, पत्नी, बच्चे और माता-पिता को ही भरण-पोषण का अधिकार दिया गया है।