Delhi Traffic Challan: ट्रैफिक चालान को कोर्ट में चुनौती देना हुआ महंगा, पहले जमा करनी होगी आधी रकम
दिल्ली में गलत ई-चालान को चुनौती देने के लिए पहले संबंधित अथॉरिटी के पास शिकायत करनी होगी। अगर अथॉरिटी चालान को सही मानती है और वाहन मालिक कोर्ट जाना चाहता है, तो उसे कुल चालान राशि का 50 प्रतिशत पहले जमा करना होगा। कोर्ट से चालान रद्द होने पर जमा रकम वापस मिलने की व्यवस्था बताई गई है।