सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 2026 से पहले नहीं होगा सीटों का परिसीमन
सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विधानसभा सीटों के तत्काल परिसीमन की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 170(3) का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि अगली जनगणना यानी 2026 से पहले परिसीमन की अनुमति नहीं है।