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राजस्थान में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों को अब सामान्य से दोगुना जुर्माना देना होगा। साथ ही ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। पुलिस के एक प्रवक्ता ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
जयपुर: राजस्थान में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों को अब सामान्य से दोगुना जुर्माना देना होगा। साथ ही ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी।
पुलिस प्रवक्ता के अनुसार पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (यातायात) वी. के. सिंह ने इस बारे में पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक इसके तहत राज्य अब यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिसकर्मियों को सामान्य से दोगुना जुर्माना भरना होगा।
सिंह ने बताया कि हेलमेट नहीं लगाने एवं दुपहिया वाहन पर दो से अधिक सवारी बैठाने, चौपहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट नहीं लगाने, लाल बत्ती पार करने, शराब पीकर वाहन चलाने और अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों से मोटर वाहन अधिनियम के तहत निर्धारित जुर्माने से दोगुना जुर्माना वसूलने के साथ ही विभागीय कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी।
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