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नई दिल्ली: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा चेयरमैन वेंकैया नायडू ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा के खिलाफ लाए गए महाभियोग प्रस्ताव को खारिज कर दिया है।
बताया जा रहा है कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इस नोटिस के खिलाफ कानूनी विशेषज्ञों से विचार-विमर्श किया और उसके बाद इसे खारिज किया है। बता दें कि कांग्रेस की अगुवाई में 7 विपक्षी पार्टियों ने उपराष्ट्रपति के सामने ये प्रस्ताव पेश किया था।
उपराष्ट्रपति ने अपने फैसले में कहा कि चीफ जस्टिस के खिलाफ लाये गये इस प्रस्ताव के हर पहलु के हर पहलु पर ध्यान दिया जाना चाहिये। यह महाभियोग ना ही उचित है और ना ही अपेक्षित है, इस प्रस्ताव के सभी पहलुओं पर कानूनी सलाह लेने के बाद ही मैं इस प्रस्ताव को खारिज करता हूं।
महाभियोग प्रस्ताव के नोटिस के ठुकराए जाने के बाद कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। बताया जा रहा है कि प्रस्ताव को तकनीकी कारणों से खारिज किया गया। प्रस्ताव पर रिटायर्ड सांसदों के साइन थे। 71 में से 7 सांसद रिटायर हो चुके हैं।
कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल इस मुद्दे पर दोपहर 1.30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कांग्रेस का कहना है कि उपराष्ट्रपति का यह फैसला उसके लिए कोई झटका नहीं है।
बीजेपी ने राज्यसभा चेयरमैन के इस फैसले का स्वागत किया है।
बता दें कि देश के इतिहास में आज तक किसी भी प्रधान न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग नहीं लगाया गया है।
Published : 23 April 2018, 11:20 AM IST
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