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नैनीताल: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बुधवार को सिडकुल हरिद्वार में हरित पट्टी की जमीन को कंपनियों को आवंटित किए जाने के मामले में सिडकुल से जवाब मांगा ।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की पीठ ने ‘स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कोरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड’ (सिडकुल) को अपना जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है ।
याचिका में कहा गया है कि जमीन आवंटन में पर्यावरण प्रभाव आकलन 2006 के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया । आकलन में पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए सिडकुल को आवंटित जमीन में हरित पट्टी का प्रावधान किया गया है । मामले की सुनवाई की अगली तारीख नौ जनवरी तय की गयी है ।
Published : 4 January 2024, 12:23 PM IST
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