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नैनीताल: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) से पूछा कि उसे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हजारों वृक्षों के कटान और अवैध निर्माण की जांच क्यों नहीं करनी चाहिए । एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने सीबीआइ से पूछा कि कॉर्बेट में छह हजार पेड़ों के काटे जाने तथा वहां अवैध निर्माण किए जाने की सीबीआइ जांच क्यों नहीं नहीं होनी चाहिए ।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार देहरादून की अनु पंत ने अपनी याचिका में कॉर्बेट में छह हजार पेड़ काटे जाने तथा वहां संचालित अवैध निर्माण के संबंध में कई रिपोर्ट अदालत के सामने रखीं ।
इससे पहले, उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव को मामले से संबंधित सभी रिपोर्ट अदालत के सामने रखने और यह इंगित करने को कहा था कि किस व्यक्ति की लापरवाही या संलिप्तता की वजह से अवैध गतिविधियां हुईं । अदालत जनहित याचिका पर अगली सुनवाई एक सितंबर को करेगी ।
Published : 22 August 2023, 4:00 PM IST
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