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नई दिल्ली: उत्तराखंड के वन मंत्री हरक सिंह रावत को रूद्रप्रयाग की एक अदालत ने तीन महीने की सजा सुनाई है। दरअसल उन्हें यह सजा नौ साल पुराने आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में सुनाई गई।
हालांकि, सजा सुनाए जाने के तत्काल बाद उन्हें जमानत भी मिल गई। बता दें कि रूद्रप्रयाग के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शहजाद अहमद वाहिद ने मंगलवार को हरक सिंह रावत को भारतीय दंड संहिता की धारा 143 के तहत दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई। इसके अलावा उनपर अदालत ने एक हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया गया।
बताया जा रहा है कि साल 2012 में रूद्रप्रयाग विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के दौरान वन मंत्री रावत की प्रशासनिक अधिकारियों से कहासुनी हो गयी थी। जिसके बाद उनके विरूद्ध अधिकारियों से अभद्रता के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। तभी से लेकर इस मामले की सुनवाई चल रही थी।
Published : 11 November 2020, 1:08 PM IST
Topics : अदालत उत्तराखंड रूद्रप्रयाग वन मंत्री सजा हरक सिंह रावत
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