UP Panchayat Election: यूपी पंचायत चुनाव पर बड़ी खबर, आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट ने दिया ये बड़ा फैसला, बदल गया सीटों का समीकरण

डीएन संवाददाता

उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनावों में सीटों पर आरक्षण व्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आज के बड़ा फैसला सुना दिया है। डाइनामाइट न्यूज की रिपोर्ट में जानिये यह बड़ा अपडेट

कोर्ट ने दिया 25 मई तक चुनाव कराने का आदेश (फाइल फोटो)
कोर्ट ने दिया 25 मई तक चुनाव कराने का आदेश (फाइल फोटो)


लखनऊ: उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में आरक्षण की स्थिति को लेकर चल रहा असमंजस अब अदालत के फैसले के बाद साफ हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर बड़ा सुनाया है। हाईकोर्ट ने यूपी में 2015 को आधार वर्ष मानकर ही पंचायत चुनावे में आरक्षण की रोटेशन पालिसी को लागू करने का निर्देश दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब कई ग्राम पंचायतों में आरक्षण के आधार पर सीटों के समीकरण भी बदल जाएंगे। 

हाई कोर्ट के इस आदेश के साथ ही न्यायमूर्ति रितुराज अवस्थी व न्यायमूर्ति मनीष माथुर की खंडपीठ ने राज्य में 25 मई तक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न कराने के आदेश भी पारित किए हैं।

यह भी पढ़ें | UP Panchayat Election: पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर दाखिल याचिका हाई कोर्ट से खारिज, जानिये पूरा मामला

यूपी में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायच चुनावों में आरक्षण की व्यस्था संबंधी शासनादेश को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में चुनौती दी गई थी। इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह आदेश जारी किया। हाईकोर्ट ने अजय कुमार की तरफ से दाखिल याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि 2015 को आरक्षण का बेस वर्ष मानकर काम पूरा किया जाए।कोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को भी यह आदेश दिया है।

हाईकोर्ट के इस नये फैसले से योगी सरकार को झटका लगा है। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद पंचायत चुनाव में थोड़ी देरी हो सकती है। हाईकोर्ट ने 25 मई तक नई व्यवस्था के तहत पंचायत करवाने का भी निर्देश दिया है। नये आदेश का असर कई सीटों पर पड़ सकता है। 

यह भी पढ़ें | UP Panchayat Election: पंचायत चुनाव में आरक्षण पर संशय बरकरार, सुप्रीम कोर्ट में अभी नहीं होगी सुनवाई, जानिये पूरा मामला

इससे पहले राज्य सरकार ने अदालत में स्वयं कहा कि वह 2015 को आधार वर्ष मानकर त्रिस्तरीय चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था लागू करने के लिए स्वयं तत्पर है। राज्य सरकार के इस रूख के बाद अदालत ने पंचायत चुनाव को 25 मई तक पूरा करने के आदेश दिए हैं।  










संबंधित समाचार