Uttar Pradesh: दो नाबालिग भाइयों से कुकर्म के दोषी को 20 साल कारावास की सजा

डीएन ब्यूरो

चित्रकूट जिले की एक विशेष अदालत ने दो नाबालिग भाइयों से कुकर्म करने के दोषी करार दिए गए एक युवक को बृहस्पतिवार को 20 साल कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

कुकर्म के दोषी को 20 साल कारावास की सजा
कुकर्म के दोषी को 20 साल कारावास की सजा


चित्रकूट: चित्रकूट जिले की एक विशेष अदालत ने दो नाबालिग भाइयों से कुकर्म करने के दोषी करार दिए गए एक युवक को बृहस्पतिवार को 20 साल कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) तेज प्रताप सिंह ने बताया कि दो नाबालिग भाइयों के साथ कुकर्म करने का दोष सिद्ध हो जाने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो) के विशेष न्यायाधीश विनीत नारायण पांडेय ने दोषी लाली निषाद को बृहस्पतिवार को 20 साल कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

उन्होंने बताया कि कुकर्म करने की यह घटना मऊ थाना क्षेत्र के एक गांव में घटी थी। पीड़ित बच्चों (छह और आठ साल) के पिता ने तीन अगस्त 2015 को प्राथमिकी दर्ज करवाई थी।

पुलिस ने आरोपी युवक को 13 अगस्त 2015 को गिरफ्तार किया था और उसके खिलाफ चार सितंबर 2015 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।










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