उत्तर प्रदेश: कौशांबी जिले में सास-ससुर की हत्या की दोषी बहू को उम्रकैद

डीएन ब्यूरो

कौशांबी जिले की एक अदालत ने अपने सास-ससुर की हत्या की आरोपी एक महिला को सोमवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।

दोषी बहू को उम्रकैद (फाइल)
दोषी बहू को उम्रकैद (फाइल)


कौशांबी: कौशांबी जिले की एक अदालत ने अपने सास-ससुर की हत्या की आरोपी एक महिला को सोमवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनिरुद्ध कुमार ने बताया कि एक मई 2009 को जिले के कोखराज थाना क्षेत्र के भरवारी बाजार निवासी केशव प्रसाद केसरवानी (77) और उनकी पत्नी रामकली (74) के शव घर के भीतर फंदे से लटकते मिले थे।

उन्होंने बताया कि इस संबंध में मृतक के बड़े बेटे सुशील कुमार की तहरीर पर मृतक केशव प्रसाद केसरवानी के छोटे बेटे संजीव, उसकी पत्नी रागिनी, उसके ससुर दुखी लाल और साले साजन के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था।

कुमार ने बताया कि सुनवाई के दौरान आरोपी संजीव और दुखी लाल की मौत हो गयी। उन्होंने बताया कि अपर जिला न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक अदालत (द्वितीय) आभा पाल ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद रागिनी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

अदालत ने अभियुक्त साजन को सुबूतों के अभाव में बरी कर दिया।

 










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