Mukhtar Ansari: बांदा जेल में बंद गैंगस्टर मुख़्तार अंसारी को मिलेगी ये सुविधा, कोर्ट ने दिया आदेश

डीएन संवाददाता

उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद गैंगस्टर मुख़्तार अंसारी को उसकी बैरक में अब एक नई सुविधा मिलने जा रही है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट

गैंगस्टर मुख्तार ने कोर्ट से लगायी थी गुहार (फाइल फोटो)
गैंगस्टर मुख्तार ने कोर्ट से लगायी थी गुहार (फाइल फोटो)


लखनऊ: उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में गैंगस्टर एक्ट में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को उसकी बैरक में अब टेलीविजन की सुविधा मिलने जा रही है। माफिया मुख्तार ने कोर्ट से उसके बैरक में टीवी लगाने की मांग की थी, जिसे अदालत ने मान लिया है।

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मुख्तार अंसारी के प्रार्थनापत्रों पर मऊ  के विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) राम अवतार प्रसाद के न्यायालय में बुधवार को सुनवाई हुई। इस दौरान विशेष न्यायाधीश ने प्रार्थनापत्र पर मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दरोगा सिंह और विशेष लोक अभियोजक की दलीलों को सुना।  जिसके बाद विशेष न्यायाधीश ने बांदा के जेल अधीक्षक को मुख्तार अंसारी के बैरक मे टीवी लगवाना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। 

बता दें कि मुख़्तार के वकील दरोगा सिंह ने गत दिनों चार प्रार्थनापत्रों के माध्यम से जेल में टीवी और अन्य सुविधा मुहैया करवाने की गुहार लगाई थी। इन प्रार्थनापत्रों में मुख्तार अंसारी को टीवी समेत अन्य सुविधाएं मुहैया करवाई जाने की मांग की गई थी।

मुख्तार के अधिवक्ता ने दलील दी कि जेल मैनुअल के अनुसार जेल में निरुद्ध बंदियों की श्रेणी का निर्धारण करते समय विचार किए जाने के लिए जिन आधारों को मानदंड बनाया जाता है, उसके अनुसार मुख्तार अंसारी पूर्ण रूप से उच्च श्रेणी के बंदी की सुविधा प्राप्त करने के हकदार हैं। उन्‍होंने दलील दी कि मुख्तार अंसारी विचाराधीन कैदी है।

इन प्रार्थनापत्रों पर सुनवाई के बाद अदालत ने मुख्तार के बैरक में टीवी लगाने के निर्देश जेल प्रशासन को दे दिये हैं।










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