Uttar Pradesh: आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में दोषी पाये गए पूर्व विधायक, जानें पूरा माजरा

जिले की एक विशेष एमपी/एमएलए अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक पूर्व विधायक उमेश मलिक को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए दोषी ठहराते हुए उन पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया है। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 19 July 2023, 4:02 PM IST
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मुजफ्फरनगर: जिले की एक विशेष एमपी/एमएलए अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक पूर्व विधायक उमेश मलिक को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए दोषी ठहराते हुए उन पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

विशेष न्यायाधीश मयंक जयसवाल ने मंगलवार को मलिक को इस मामले में दोषी ठहराया।

सहायक अभियोजन अधिकारी अरविंद कुमार ने डाइनामाइट न्यूज़ को बताया कि पूर्व विधायक उमेश मलिक पर जनवरी 2017 में निषेधाज्ञा का उल्लंघन कर, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के वास्ते समर्थकों के एक समूह के साथ जाने का आरोप था।

बचाव पक्ष के वकील श्यामबीर सिंह ने बुधवार को डाइनामाइट न्यूज़ को बताया कि उमेश मलिक पर लगाया गया 1,000 रुपये का जुर्माना जमा कर दिया गया है।

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