यूपीपीसीबी ने ग्रेटर नोएडा में दो बिल्डरों पर 1.82 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

डीएन ब्यूरो

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) ने ग्रेटर नोएडा में दो बिल्डरों पर मंगलवार को 1.82 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने की कार्रवाई (फाइल फोटो)
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने की कार्रवाई (फाइल फोटो)


नोएडा: उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) ने ग्रेटर नोएडा में दो बिल्डरों पर मंगलवार को 1.82 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। दोनों बिल्डरों की सोसाइटी में मल जल शोधन संयंत्र (एसटीपी) बंद पाया गया था, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। इससे पूर्व भी निरीक्षण में एसटीपी मिला था। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

यूपीपीसीबी के क्षेत्रीय अधिकारी राधेश्याम ने बताया कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आरसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का आरसिटी रीजेंसी पार्क प्रोजेक्ट है। जहां अभी 300 परिवार रहते हैं। सोसाइटी के निरीक्षण के दौरान वहां 290 एलडी क्षमता का एसटीपी लगा हुआ मिला जो चालू अवस्था में नहीं था और उसमें दूषित पानी भरा था।

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उन्होंने बताया कि जुलाई 2022 में बिल्डर पर 82.90 लाख जुर्माना लगाकर नोटिस जारी किया गया लेकिन बिल्डर ने नोटिस का जवाब नहीं दिया। इसके बाद सितंबर 2022 में सोसाइटी का फिर से निरीक्षण किया गया, तब भी एसटीपी बंद मिला। बिल्डर पर अब जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1970 के तहत 49.68 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसकी रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी गई है।

उन्होंने बताया कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट में स्थित ला रेसिडेंशिया डेवलपर्स की ला रेजिडेंशिया सोसाइटी में 1000 से अधिक परिवार रहते हैं। यहां पर भी एसटीपी बंद मिला था। साथ ही दो बोरवेल से भूमिगत जल का दोहन किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि इस बिल्डर पर भी जुर्माना लगाया गया है।

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उन्होंने बताया कि यूपीपीसीबी ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के उल्लंघन के आरोप में चार कंपनियों पर सात लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि ईकोटेक-10 की एडवर्ड टेक्नोलॉजी पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।










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