यूपी निकाय चुनाव: अफसरों को निर्वाचन आयोग से कड़े दिशा-निर्देश जारी, जानिये जनसभा, लाउडस्पीकर, वोटिंग संबंधी ये नियम

उत्तर प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद नगर निकाय चुनाव का ऐलान हो चुका है। निकाय चुनावों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराये जाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने अफसरों को खास निर्देश जारी किये हैं। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

Updated : 10 April 2023, 1:50 PM IST
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लखनऊ: लंबी कानूनी और सियासी खींचतान के बाद आखिरकार उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। राज्य निर्वाचन आयोग ने रविवार शाम को यूपी में दो चरणों में निकाय चुनाव कराने की घोषणा के साथ ही पूरा चुनावी कार्यक्रम भी जारी किया। निर्वाचन आयोग ने अब राज्य में निकाय चुनावों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराये जाने के अफसरों क़ो खास दिशा-निर्देश जारी किये हैं। 

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डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव के मद्देनजर यूपी के सभी जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों समेत एसपी व सभी पुलिस कमिश्नरों क़ो अपने जनपद मेँ ही रहने के आदेश जारी किये हैं। 

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आयोग ने यह भी साफ किया उत्तर प्रदेश पुलिस अपनी कड़ी निगरानी में निकाय चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करायेगी। राज्य सरकार के दो लाख कर्मचारी निकाय चुनाव संपन्न करवाएंगे। 

आयोग ने कहा है कि जिस जिले मेँ निकाय चुनाव होगा, उस जनपद की सीमाएं मतदान से 48 घंटे पहले सील कर दी जाएंगी। मतदान से पहले बाहरी जिले से आये लोगों को वोटिंग होने वाले जनपद क़ो छोड़ना होगा। पुलिस को आपराधिक तत्वों और माहौल बिगाड़ने वालों पर कड़ी नजर रखने को कहा गया है। 

इसके साथ ही निर्वाचन आयोग ने संबंधित अफसरों को ये भी निर्देश दिये हैं कि निकाय चुनाव के लिये होने वाली जनसभाओं को अनुमति देने के मामले में वे किसी भी तरह का भेदभाव न करें। 

जनसभा और चुनाव प्रचार के लिये पार्टियों और उम्मीदवारों लाउडस्पीकर के प्रयोग के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। नियमों के उल्लंघनकर्ताओं पर कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जायेगी। 

Published : 
  • 10 April 2023, 1:50 PM IST

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