एलपीजी सिलेंडर, कृषि उपकर समेत बदले ये नियम

डीएन ब्यूरो

सरकार ने रसोई गैस सिलेंडर (एलपीजी), तरलीकृत प्रोपेन और तरलीकृत ब्यूटेन के आयात पर लगाया गया 15 प्रतिशत कृषि उपकर शुक्रवार से हटा दिया है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

एलपीजी सिलेंडर, कृषि उपकर समेत बदले ये नियम
एलपीजी सिलेंडर, कृषि उपकर समेत बदले ये नियम


नयी दिल्ली: सरकार ने रसोई गैस सिलेंडर (एलपीजी), तरलीकृत प्रोपेन और तरलीकृत ब्यूटेन के आयात पर लगाया गया 15 प्रतिशत कृषि उपकर शुक्रवार से हटा दिया है।

सरकार ने जुलाई में इन वस्तुओं के आयात पर 15 प्रतिशत कृषि उपकर लगाया था।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार वित्त मंत्रालय की ओर से जारी एक अधिसूचना के अनुसार, रसोई गैस, तरलीकृत प्रोपेन और तरलीकृत ब्यूटेन के आयात को एक सितंबर से प्रभावी कृषि अवसंरचना विकास उपकर (एआईडीसी) से पूरी तरह छूट दे दी गई है।










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