तलवार दंपति को मिला संदेह का लाभ

डीएन ब्यूरो

आरूषि मर्डर केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए तलवार दंपति को बरी कर दिया है। डाइनामाइट न्यूज की इस रिपोर्ट में पढ़ें वो तथ्य, जिसके आधार पर कोर्ट ने तलवार दंपति को रिहा किया..

फाइल फोटो
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इलाहाबाद: आरूषि मर्डर केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए गुरूवार को तलवार दंपति को बरी कर दिया है। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि सीबीआई को तलवार दंपति के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं। कोर्ट ने तलवार दंपति को संदेह का लाभ दिया है। न्यायमूर्ति बीके नारायण और अरविंद कुमार मिश्र ने इस केस में फैसला सुनाया है।

कोर्ट ने सीबीआई की जांच में कई तरह की कमियां भी बताई। वहीं कोर्ट ने कहा कि यह काफी गंभीर मामला है। इस मामले में चाहे 100 दोषी छूट जाये लेकिन कोई भी निदोर्ष इस मामले में फंसना नहीं चाहिये। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राजेश और नूपुर को जेल से फौरन रिहा करने के आदेश भी दिये है।

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पढ़िये क्या था पूरा मामला

गौरतलब है कि डा. तलवार की नाबालिग पुत्री आरुषि की हत्या 15-16 मई 2008 की रात नोएडा के सेक्टर 25 स्थित घर में ही कर दी गई थी। उस दौरान घर की छत पर उनके घरेलू नौकर हेमराज का शव भी पाया गया था। सीबीआई ने सीधा सुबूत न मिलने के कारण क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी, लेकिन सीबीआइ कोर्ट ने उस पर संज्ञान लेते हुए तलवार दंपती के खिलाफ मुकदमा चलाया और उन्हें हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। 
 

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