सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की रिक्तियों को भरने के लिये दिया ये बड़ा आदेश

उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की रिक्तियों को जितनी जल्दी संभव हो, भरने का निर्देश दिया है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

Updated : 16 April 2023, 5:37 PM IST
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नयी दिल्ली:  उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की रिक्तियों को जितनी जल्दी संभव हो, भरने का निर्देश दिया है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला ने केंद्र द्वारा दी गई जानकारी पर संज्ञान लिया कि आयोग में सिर्फ एक रिक्ति है।

पीठ ने कहा, ‘‘भारत सरकार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की रिक्तियां तेजी से भरना सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठाए।’’

शीर्ष अदालत ‘आंबेडकर एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट’ द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष और सदस्य पदों की रिक्तियों को तय समय में भरने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय संपाला फिलहाल आयोग के अध्यक्ष हैं।

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