हाई कोर्ट ने रत्न भंडार की चाबियों से जुड़ी याचिका पर सरकार से किया जवाब तलब, जानिये पूरा अपडेट

डीएन ब्यूरो

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य सरकार से उस याचिका पर 10 जुलाई तक जवाब दाखिल करने को कहा जिसमें पुरी के जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार की लापता चाबियों के बारे में न्यायमूर्ति रघुबीर दास के जांच आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

उड़ीसा उच्च न्यायालय
उड़ीसा उच्च न्यायालय


कटक: उड़ीसा उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य सरकार से उस याचिका पर 10 जुलाई तक जवाब दाखिल करने को कहा जिसमें पुरी के जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार की लापता चाबियों के बारे में न्यायमूर्ति रघुबीर दास के जांच आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार मुख्य न्यायाधीश एस. मुरलीधर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पुरी के एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका के जवाब में राज्य सरकार से अपना हलफनामा दायर करने को कहा है।

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आयोग का गठन जून 2018 में उन परिस्थितियों की जांच के लिए किया गया था, जिनके तहत जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार या खजाने की चाबियां गुम हो गई थीं।

आयोग ने उसी साल नवंबर में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी थी, लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं किया गया था।

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न्यायमूर्ति गौरी शंकर सतपति की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य सचिव, कानून सचिव और मंदिर के मुख्य प्रशासक व उप मुख्य प्रशासक को नोटिस जारी किया और सुनवाई की अगली तारीख (10 जुलाई) तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

 










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